आपदा प्रबंधन के कार्य के स्तर वह पद ।
जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन
(DDMA)
Ø जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु राज्य
के सभी 24
जिलों में जिला दंडाधिकारी (District Magistrate) या जिला
समाहर्त्ता ( District Collector) या उपायुकत ( Deputy Commissioner) की अध्यक्षता में जिला आपदा
प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। अन्य सदस्यों
में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जल एवं सिचांई विभाग के
मुख्य अभियंता,
पशु चिकित्सा पदाधिकारी और गैर-सरकारी संगठनो के प्रतिनिधि सदस्य
शामिल है।
Ø इस समिति का प्रमुख कार्य जिला की आवश्यकता के अनुसार जिला आपदा
योजना तैयार करना तथा आपदा के दौरान इसका क्रियान्वयन करना है।
Ø यह समिति जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम
को प्रशिक्षित करने में मदद करती है तथा विभिन्न माध्यमों से आम जनता में आपदा से
बचने के उपायों का प्रचार – प्रसार करती है।
प्रखण्ड (ब्लॉक) स्तर पर
आपदा प्रबंधन
Þ ब्लॉक स्तर पर एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है जिसका
अध्यक्ष प्रखण्ड विकास पदाधिकारी होता है। अन्य सदस्यों में समाज
कल्याण पदाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, ग्रामीण जलापूर्ति अधिकारी, पुलिस
अग्निशयमान सेवाओं के अधिकारी, गैर – सरकारी संगठनों के
प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ नागरिक शामिल होते है।
Þ यह समिति प्रखण्ड की जरूरतों के अनुरूप आपदा प्रबंधन की योजना का
निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन में जिला प्रशासन को मदद करती है।
Þ यह समिति आपदा से बचने हेतु आम लोगो को कृत्रिम तरीके पूर्वाभ्यास ( मॉक ड्रिल ) कराती है तथा आम जनता के बिच आपदा से
निपटने के उपायों का प्रचार – प्रसार करती है।
ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन
Þ ग्राम स्तर पर एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है जिसका
अध्यक्ष ग्रामसभा का मुख्या होता है।
Þ यह समिति गाँव के स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना के निर्माण तथा उसके
क्रियान्वयन का कार्य करती है।
Þ यह समिति आपदा से बचने हेतु आम लोगों को कृत्रिम तरीके से
पूवार्भ्यास ( मॉक ड्रिल ) कराती है तथा आम जनता के आपदा से निपटने के उपायों का
प्रचार – प्रसार करती है।